जेएसडब्ल्यू ग्रुप के सीएमडी सज्जन जिंदल पर बलात्कार का आरोप, एफआईआर दर्ज, जानें पूरा मामला

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मुंबई। बड़ी खबर आ रही है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जन जिंदल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक महिला ने उन पर बलात्कार का आरोप लगाया है। जिंदल के खिलाफ मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है।

एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता का दावा है कि कथित घटना 24 जनवरी 2022 को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जिंदल के कार्यालयों के एक पेंटहाउस में हुई। शिकायतकर्ता ने पहली बार इस साल फरवरी में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई एक्शन न लिए जाने पर उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद अदालत ने पुलिस को जिंदल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, एफआईआर में शिकायतकर्ता महिला का बयान है कि वह सज्जन जिंदल से पहली बार 8 अक्टूबर, 2021 को दुबई में मिली थी। दोनों के बीच प्रॉपर्टी से जुड़ी डील्स को आगे बढ़ाने के इरादे से फोन नंबर्स का आदान-प्रदान किया गया। कुछ मुलाकातों के बाद जिंदल ने कई बार महिला के साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन महिला ने हर बार मना कर दिया।

शिकायतकर्ता का दावा है कि अक्टूबर 2021 और जनवरी 2022 के बीच उनके और जिंदल के बीच कई जगहों और शहरों में कई मुलाकातें हुईं। इसके बाद 24 जनवरी, 2022 को जब महिला बीकेसी में जिंदल के कार्यालय की मौजूदगी वाली एक इमारत के पेंटहाउस में पहुंची, तो जिंदल ने उसके साथ बलात्कार किया।

FIR में कहा गया है कि जब महिला पहली बार 16 फरवरी, 2023 को अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची, तो उस वक्त, जिंदल के कुछ लोगों ने महिला से संपर्क किया था। उन्होंने मामले को सुलझाने और शिकायत वापस लेने को कहा था।

शिकायतकर्ता ने बताया, ‘मैंने 16 फरवरी, 2023 को पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने मुश्किल से एक रफ स्टेटमेंट लिखा। मुझे उस बयान की कॉपी नहीं दी गई। कोई FIR दर्ज नहीं की गई…आखिरकार 5 दिसंबर, 2023 को मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में पुलिस के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की।’ कोर्ट के आदेश के एक दिन बाद 13 दिसंबर 2023 को FIR दर्ज की गई।

हालांकि, मुंबई पुलिस FIR दर्ज करने में किसी भी तरह की देरी से इनकार कर रही है। मुंबई पुलिस का कहना है कि वह प्रक्रिया के अनुसार कानूनी रूप से सब कुछ कर रही है। शिकायतकर्ता के बयानों के आधार पर, जिंदल पर 376 और 354 सहित IPC की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।”