कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध प्रवासियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को विशेष “होल्डिंग सेंटर” स्थापित करने को कहा है।
यह कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत उठाया गया है। सरकारी निर्देश में खास तौर पर बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्या घुसपैठियों का उल्लेख किया गया है।
आदेश के अनुसार ऐसे विदेशी नागरिक, जिनकी पहचान अवैध प्रवासी के रूप में हो चुकी है लेकिन जिन्हें तत्काल डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, उन्हें इन होल्डिंग सेंटरों में रखा जाएगा।
होल्डिंग सेंटरों का इस्तेमाल मुख्य रूप से दो श्रेणियों के लोगों के लिए किया जाएगा। अवैध रूप से भारत में रह रहे वैसे विदेशी नागरिक जिन्हें हिरासत में लिया गया है।
विदेशी कैदी जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन निर्वासन की प्रक्रिया पूरी होने तक भारत में ही रहेंगे।
राज्य सरकार ने जिला प्रशासन से ऐसे केंद्रों के लिए उपयुक्त भवन और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय लंबे समय से राज्यों को अवैध प्रवासियों की पहचान, हिरासत और निर्वासन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के निर्देश देता रहा है। उसी के तहत पश्चिम बंगाल सरकार ने यह नया आदेश जारी किया है।
निर्देश में कहा गया है कि संबंधित विदेशी नागरिकों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए, उनकी पहचान सत्यापित की जाए और विदेश मंत्रालय तथा संबंधित दूतावासों के साथ समन्वय बनाकर डिपोर्टेशन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।
यह फैसला ऐसे समय आया है, जब पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ और सीमा सुरक्षा का मुद्दा राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बना हुआ है।
भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या नेटवर्क का मुद्दा उठाती रही है। राज्य सरकार पहले कई बार कह चुकी है कि कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस आदेश के बाद राज्य में विदेशी नागरिकों की पहचान और डिपोर्टेशन प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो सकती हैं।
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