45 वर्ष से अधिक आयु के विद्युत कर्मियों की छंटनी पर लगी रोक

झारखंड
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  • ऊर्जा विकास श्रमिक संघ की महाप्रबंधक से वार्ता

रांची। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय ने विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, रांची के महाप्रबंधक मनमोहन कुमार से मुलाकात की। एजेंसी द्वारा जारी नोटिस एवं टेंडर की तकनीकी और कानूनी विसंगतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने महाप्रबंधक को पूरे मामले की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। स्पष्ट किया कि वर्तमान में कार्यरत कर्मियों को केवल 45 वर्ष की आयु पार करने के आधार पर सेवा से हटाने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है।

बैठक के दौरान महाप्रबंधक मनमोहन कुमार ने सकारात्मक पहल करते हुए जेएमडी एजेंसी से तत्काल वार्ता की। विवादित नोटिस पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया। इस पूरे मामले पर निगम मुख्यालय से विधिक एवं प्रशासनिक मंतव्य प्राप्त करने का आश्वासन दिया।

अजय राय ने महाप्रबंधक को उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का भी उल्लेख करते हुए बताया कि लंबे समय से नियमित रूप से कार्य कर रहे कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए उचित नीति बनाई जानी चाहिए। इस पर महाप्रबंधक ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर निगम मुख्यालय को भेजा जाएगा।

श्री राय ने कहा कि ऊर्जा विकास श्रमिक संघ किसी भी परिस्थिति में वर्षों से कार्यरत श्रमिकों के साथ अन्याय नहीं होने देगा। यदि भविष्य में पुनः इस प्रकार की कार्रवाई का प्रयास किया गया तो संघ लोकतांत्रिक एवं कानूनी तरीके से व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।

इन बिंदुओं पर सहमति

जेएमडी एजेंसी द्वारा जारी उस सूची एवं नोटिस पर तत्काल रोक लगा दी गई, जिसमें 45 वर्ष से अधिक आयु के कार्यरत मानव दिवस कर्मियों को कार्य से हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

यह स्पष्ट किया गया कि 18 से 45 वर्ष की आयु सीमा केवल नई नियुक्ति के लिए लागू होती है। कार्यरत कर्मियों के 45 वर्ष की आयु पार करने के बाद उन्हें सेवा से हटाने का कोई नियम राज्य सरकार अथवा निगम द्वारा आज तक लागू नहीं किया गया है।

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