नई दिल्ली। भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। यह निर्णय 1 जुलाई, 2026 से लागू किया गया है।

जून, 2026 में पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व) में संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के चलते सरकार ने एहतियातन कई प्रतिबंध लगाए थे।
इन नियमों के तहत व्यावसायिक उपभोक्ताओं को रिटेल पेट्रोल पंपों से सीधे पेट्रोल-डीजल खरीदने पर रोक लगाई गई थी।
डीजल की बिक्री पर प्रति ग्राहक/वाहन प्रतिदिन 200 लीटर की सीमा तय की गई थी। इन कदमों का उद्देश्य जमाखोरी, कालाबाजारी और स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकना था।
अब सरकार का कहना है कि ईंधन की उपलब्धता और आपूर्ति की स्थिति में सुधार हो गया है। इसलिए 1 जुलाई से सभी अस्थायी प्रतिबंध समाप्त कर दिए जाएंगे।
प्रतिबंध समाप्त होने के बाद व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ता भी सामान्य नियमों के तहत पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद सकेंगे।
इस फैसले से परिवहन, लॉजिस्टिक्स, उद्योगों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब उन्हें ईंधन खरीदने में पहले जैसी पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
साथ ही, यह संकेत भी माना जा रहा है कि सरकार को देश में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर फिलहाल किसी बड़े संकट की आशंका नहीं है।
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