विवादों को सुलझाने का स्थायी माध्यम है लोक अदालत : डालसा सचिव

झारखंड
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  • विधिक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया

रांची। स्थायी लोक अदालत के बारे में जागरुकता और पहुंच बढ़ाने वाली गतिविधियों को मजबूत करने के लिए विधिक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन 23 जून को किया गया। यह कार्यक्रम 40 कोर्टस बिल्डिंग स्थित कॉन्‍फ्रेंस हॉल में हुआ।

इस अवसर पर डालसा सचिव राकेश रौशन, पीएलए चेयरमैन देवेन्द्र कुमार पाठक, सदस्य (स्थायी लोक अदालत) सुश्री भावना और डॉ रंजनी कुमारी, डिप्टी एलएडीसी राजेश कुमार सिन्हा, एलएडीसी सदस्य पंकज कुमार, अनुप कुमार समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

डालसा सचिव ने सभी पीएलवी को स्थाई लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्थायी लोक अदालत विवादों को न्यायालय में पहुंचने से पहले सुलझाने का एक मंच है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता को बिजली, पानी और परिवहन जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों का त्वरित आधार पर समाधान प्रदान करना है।

डालसा सचिव ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अदालत में जाने से पहले पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से संबंधित विवादों का निपटारे के लिए सीधा स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर सकते है। यहां मामला दर्ज कराने के लिए कोई न्याय शुल्क नहीं देना पड़ता है। सादा पेपर पर आवेदन दिया जाता है।

पीएलए चेयरमैन देवेन्द्र कुमार पाठक ने कहा कि स्थाई लोक अदालत का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। इसके खिलाफ किसी नियमित अदालत में अपील नहीं की जा सकती है। स्थाई लोक अदालत के अंतर्गत उन मामलों की सुनवाई की जा सकती है, जहां विवादित धनराशि एक करोड़ रुपये तक होती है।

डिप्टी एलएडीसी राजेश कुमार सिन्हा ने स्थायी लोक अदालत के मुख्य उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं से जुड़े विवादों का मुकदमेबाजी से पहले निपटारा करना एवं अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करना भी है।

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