
रांची। अगर आप जहां-तहां कचरा फेंकते हैं, तो समय रहते अपनी आदत सुधार लीजिए। नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। जी, हां सही पढ़ा आपने।
रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन का इंतजार करते समय या सफर के दौरान गंदगी फैलाना अब यात्रियों की जेब पर भारी पड़ सकता है।
भारतीय रेलवे ने स्टेशन परिसर में स्वच्छता प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर जुर्माने के प्रावधान में संशोधन किया है।
पहले गंदगी फैलाने पर 100 से 500 रुपये तक जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अब संशोधित व्यवस्था के तहत यह राशि दो हजार रुपये तक हो सकती है।
ऐसे में यात्रियों को स्टेशन और ट्रेन में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। रेलवे बोर्ड ने नए नियमों के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं।
स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचने वाले यात्रियों से लेकर लंबी दूरी की यात्रा करने वालों तक, सभी को स्वच्छता के नियमों का पालन करना होगा।
प्लेटफॉर्म पर कचरा फेंकना, यात्री परिसर को गंदा करना या ट्रेन के भीतर गंदगी फैलाने जैसी गतिविधियों से बचना होगा।
रेलवे का उद्देश्य जुर्माने के माध्यम से यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है, ताकि स्टेशन और ट्रेनों का वातावरण साफ-सुथरा बना रहे।
रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल (रेल परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाले क्रियाकलापों हेतु शास्तियां) नियम, 2012 में संशोधन किया है।
इसके लिए रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 60 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल किया गया है। संशोधन से संबंधित अधिसूचना 25 अगस्त 2026 को जारी की गई है।
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