कैबिनेट : झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली मंजूर, इस अनुमंडल का नाम बदला, जानें अन्‍य फैसले

झारखंड
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रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 28 अप्रैल, 2026 को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली की मंजूरी दी गई। एक अनुमंडल का नाम बदलने की मंजूरी भी दी गई है।

ये निर्णय लिए गए

★ सुदर्शन महतो एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में 12 दिसंबर, 2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में जिन वादियों की नियमित सेवा 10 वर्ष से कम है के नियमित सेवा के रूप में की गयी सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★  झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से “Construction of Elevated road/Flyover at Argora Chowk from Harmu (Near KAV’s Restaurant) to Dibdih Bridge (Near Sailor’s Knot Restaurant) with legs toward Kathal More (Chaputoli) and Towards Ashok Nagar (Near Road No. 3) including service road (कुल लंबाई-3.804 कि०मी०) (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं R&R सहित)” के लिए 469 करोड़ 62 लाख 12 हजार 300 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से “करमटोली से साईंस सिटी फ्लाईओवर (सर्विस पथ सहित) (कुल लम्बाई-3.216 कि०मी०) निर्माण कार्य के लिए 351 करोड़ 14 लाख 44 हजार 800 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण के गठन की स्वीकृति दी गई।

★  मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत पथ एवं पुल निर्माण की स्वीकृति दी गई।

★ 13 जुलाई, 2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अनिल कुमार सिंह एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य में पारित AWARD के आलोक में जिन वादियों की नियमित सेवा 10 वर्ष से कम है, के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ प्रभाकर सारंगी एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य में 12 दिसंबर, 2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी प्रभाकर सारंगी (सेवानिवृत कोषरक्षक-सह-चौकीदार, लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला) एवं 24 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★  राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू के अंतर्गत GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation की स्थापना करने, उक्त Foundation अंतर्गत 4 Centre of Excellences (CoEs) का संचालन करने और उक्त के लिए पांच वर्षों में 22 करोड़ 97 लाख 31 हजार 238 रुपये के अनुमानित व्यय की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 12 जनवरी, 2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन एवं महाधिवक्ता से प्राप्त मंतव्य के आलोक में रामबली दास, उपेन्द्र शर्मा एवं श्रीमती मैनी देवी झारखंड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।

★ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 14 नवंबर, 2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में प्रदीप कुमार (सेवानिवृत भा०व०से० पदाधिकारी (झा०-82) को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल-17) में पेंशन एवं परिणामी लाभों के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2026 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड के गढ़वा जिला अंतर्गत “श्री बंशीधर नगर” अनुमंडल के नाम में आंशिक संशोधन करते हुए “श्री बंशीधर नगर उंटारी” के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य में AI Innovation एवं Adoption को गति प्रदान करने के लिए Google LLC के साथ MoU करने की स्वीकृति दी गई।

★  झारखंड के अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 20, अनुसूचित जाति के अधिकतम 10, पिछड़ा वर्ग के अधिकतम 14 एवं अल्पसंख्यक के अधिकतम 6 कुल अधिकतम 50 प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को चयनित कर प्रत्येक वर्ष विदेश में स्थित चयनित अग्रणी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा यथा 1 वर्षीय मास्टर्स के लिए छात्रवृति सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

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