
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला का कानूनी रूप से तलाक हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की आपसी सहमति और सभी लंबित विवादों को सुलझाने के बाद तलाक पर अपनी मुहर लगा दी है।
सुनवाई के दौरान दोनों ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आपसी सहमति से विवाह समाप्त करने का आग्रह किया।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि दंपति ने इस महीने की शुरुआत में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए तलाक की अर्जी दाखिल की थी। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने इस पर उचित आदेश पारित करने की बात कही।
उमर और पायल की मुलाकात दिल्ली के ‘द ओबेरॉय’ होटल में काम करने के दौरान हुई थी। साल 1994 में दोनों विवाह बंधन में बंधे थे। उनके दो बेटे जहीर और जमीर हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने साल 2011 में सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी से अलग होने की घोषणा की थी, जिसके बाद से दोनों अलग रह रहे थे। अब कानूनी रूप से भी उनका 30 साल पुराना रिश्ता समाप्त हो गया है।
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