
नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने फरवरी, 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व आम आदमी पार्टी (आप) पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने सजा के एलान पर यह फैसला सुनाया।
ताहिर हुसैन के अलावा नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को उम्रकैद की सजा मिली है। अदालत ने इसी महीने (जुलाई) की शुरुआत में इन सभी को हत्या, दंगा फैलाने, अपहरण और अन्य गंभीर धाराओं में दोषी ठहराया था।
मुख्य दोषी ताहिर हुसैन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि अन्य चारों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना तय किया गया है। इसके अलावा अपहरण के मामले में भी अलग से सजा और जुर्माना लगाया गया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस अपराध को बेहद क्रूर, बर्बर और समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला बताया। अदालत ने कहा कि जिस तरह से अंकित शर्मा की हत्या कर उनके शव को जानवर की तरह घसीटकर नाले में फेंका गया, वह ‘मतली पैदा करने वाला और सिहरन पैदा करने वाला’ था।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले को ‘रेयर ऑफ द रेरेस्ट’ (सबसे दुर्लभ मामलों में से एक) श्रेणी में बताते हुए सभी दोषियों के लिए मृत्युदंड (फांसी) की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असमर्थ रहा कि ये दोषी सुधरने की स्थिति में नहीं हैं। उनका जेल में रहना ही समाज के लिए स्थायी खतरा है।
अदालत ने माना कि दोषियों का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए इन्हें उम्रकैद दी जाती है। बताते चलें कि फरवरी, 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान चांद बाग इलाके में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
जांच में सामने आया था कि अंकित शर्मा को भीड़ द्वारा खींचा गया, उन पर चाकुओं और तेजधार हथियारों से कई वार किए गए (शव पर 51 जख्म पाए गए थे) और बाद में उनके शव को एक नाले में फेंक दिया गया था। इस मामले में अंकित शर्मा के पिता के बयान पर दयालपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।
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