

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर झटका लगा है। न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय से अरविंद केजरीवाल को फिर झटका लगा है। न्यायालय ने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी।

न्यायालय का कहना है कि साक्ष्य सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची और अपराध की आय के उपयोग में सक्रिय रूप से शामिल थे। मुख्यमंत्री सहित किसी के लिए कोई विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं हो सकता।
उच्च न्यायालय ने कहा कि बार-बार समन भेजे गए। वह पेश नहीं हुए। किसी आरोपी को गवाह बनाने का फैसला कोर्ट लेता है। सवाल उठाना गलत है। शराब घोटाले के पैसे छुपाने और इस्तेमाल में केजरीवाल की सीधी भूमिका के सबूत ईडी के पास है। गोवा चुनाव में कैश भेजा गया।

न्यायालय के याचिका खारिज करने पर एएसजी एसवी राजू ने कहा, ‘आज जो फैसला आया वह जज ने बहुत मेहनत के बाद दिया है और न्याय किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सबूत मिले हैं। मनी ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग के भी सबूत मिले हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज करते हुए कहा कि गिरफ्तारी कानूनी है।
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