कोचिंग संस्थानों पर सरकार की सख्ती, नए नियम लागू करने की तैयारी

बिहार देश
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पटना। सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने शिक्षा विभाग को नई नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि कोचिंग संस्थानों में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके।

क्या हैं नए नियम

छात्रों की जानकारी प्रशासन को देनी होगी। अब राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहां नामांकित छात्रों का पूरा विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा। इससे प्रशासन को कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों की निगरानी करने और छात्रों से जुड़े मामलों पर नजर रखने में मदद मिलेगी।

तब नहीं चलेंगी कोचिंग

सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्कूल और कॉलेज के नियमित शिक्षण समय के दौरान कोचिंग कक्षाएं संचालित नहीं की जा सकेंगी। इसका उद्देश्य छात्रों को नियमित विद्यालयी शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और दोहरी पढ़ाई के दबाव को कम करना है। हालांकि, यह नियम उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा जो स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।

बनाएगा गाइडलाइन

मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को इन निर्देशों को लागू करने के लिए विस्तृत नियम और कार्यप्रणाली तैयार करने का आदेश दिया है। इसके बाद पंजीकरण, निगरानी और नियम उल्लंघन पर कार्रवाई की प्रक्रिया तय की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने क्या कहा

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि छात्रों के हित सर्वोपरि हैं। राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है।

जानें क्या होगा असर

स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ सकती है। कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही तय होगी। जिला प्रशासन को छात्रों और कोचिंग संस्थानों का बेहतर रिकॉर्ड मिलेगा। शिक्षा व्यवस्था में अधिक निगरानी और पारदर्शिता आएगी।

लगातार बहस चल रही

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बिहार में कोचिंग संस्थानों की भूमिका और उनके संचालन को लेकर लगातार बहस चल रही है। सरकार का दावा है कि नए नियम छात्रों के हितों की रक्षा करने और शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।

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