लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद 2026 से पहले कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक स्थानों, सड़कों या खुले इलाकों में पशु बलि की अनुमति नहीं होगी। कुर्बानी केवल प्रशासन द्वारा तय और अनुमोदित स्थानों पर ही की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि किसी भी हालत में सड़क पर नमाज या सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक परंपराओं का पालन कानून और तय नियमों के भीतर रहकर ही किया जाए।
सरकार ने प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अवैध बूचड़खानों और बिना अनुमति के पशु कटान पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन को यह भी कहा गया है कि कुर्बानी के बाद साफ-सफाई और पशु अवशेषों के निस्तारण की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि किसी तरह की गंदगी या तनाव की स्थिति न बने।
विशेष रूप से संवेदनशील जिलों (संभल, रामपुर, सहारनपुर, अलीगढ़ और बिजनौर) में अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है। पुलिस को फ्लैग मार्च, फुट पेट्रोलिंग और शांति समितियों के साथ लगातार समन्वय रखने के निर्देश दिए गए हैं।
सीएम योगी ने यह भी कहा कि यदि ईदगाह या मस्जिदों में जगह कम पड़े तो नमाज “शिफ्ट में” पढ़ी जा सकती है। हालांकि, सड़क जाम करके नमाज की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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