नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

झारखंड
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  • दस हजार का लगाया जुर्माना

चाईबासा। अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी को न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

घटना के बाद पीड़िता ने मंझारी थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। दर्ज मामले में बताया था कि पीड़िता घर के लिए जलावन का लकड़ी लाने के लिए जंगल गई थी। बाद में आरोपी ने जंगल में अकेले पाकर पीड़िता को डरा धमका कर जबरदस्ती दुष्कर्म किया।

अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त सेलाय बिरुवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया।

इसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में पोक्सो केस (सं0-18 / 2020, दिनांक- 30.04.2024) को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त सेलाय बिरुवा को धारा- 06 पोक्सो में आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) की सजा सुनाई। उसपर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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