आर्म्स लाइसेंसधारियों को 48 घंटे में हथियार जमा करने के आदेश

झारखंड
Spread the love

  • आदेश का अनुपालन नहीं करने पर सुसंगत धाराओं के तहत होगी कार्रवाई

रांची। आर्म्स लाइसेंसधारियों को 48 घंटे में हथियार जमा करने के आदेश दिए गए हैं। दूसरे राज्य/जिलों के आर्म्स लाइसेंसधारियों को भी चेतावनी दी गई है। आदेश का अनुपालन नहीं करने पर शस्त्र नियमावली के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। इस बाबत जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त (रांची) राहुल कुमार सिन्हा ने आदेश जारी किया है।

इन लोगों के लिए भी निर्देश

वैसे आर्म्स लाइसेंसधारी जिनका लाइसेंस रांची जिला से निर्गत है और वर्तमान में वो अन्य जिला या राज्य में रह रहे हैं, उन्हें शस्त्र जमा करने का आदेश दिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा द्वारा लोकसभा (आम) निर्वाचन 2024 को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त तरीके से सम्पन्न कराने के लिए ये आदेश दिया गया है।

यहां जमा करना है हथियार

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा उक्त शस्त्र लाइसेंसधारियों को आगामी 48 घंटे के भीतर अपने नजदीकी थाना/ओपी अथवा वैध शस्त्र एवं कारतूस विक्रेता दुकानों में शस्त्र जमा करने का आदेश दिया गया है।

दूसरे राज्य-जिलों वाले को चेतावनी

जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने रांची जिला में रह रहे दूसरे राज्य/जिलों के आर्म्स लाइसेंसधारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि वो अपना हथियार रांची जिला में रजिस्टर्ड करायें। अपने नजदीकी थाना में जल्द से जल्द जमा करायें।

धाराओं के तहत होगी कार्रवाई

राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि आदेश का अनुपालन नहीं करने पर शस्त्र लाइसेंसधारियों (रांची जिला एवं अन्य राज्यों/जिलों से निर्गत) के विरुद्ध शस्त्र नियमावली के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।

सूची उपलब्ध कराने का आदेश

रांची जिला के सभी शस्त्र लाईसेंसधारियों को अपने शस्त्रों को थाना/ओपी अथवा शस्त्र एवं कारतूस विक्रेता दुकान में 13 अप्रैल, 2024 तक जमा करने का आदेश पूर्व में ही निर्गत किया जा चुका है। जिले के सभी थानों से प्रतिवेदन प्राप्त किया जा रहा है, सभी थानों को शस्त्र जमा करनेवालों और नहीं जमा करनेवालों की सूची उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। इसके बाद शस्त्र जमा नहीं करनेवालों के खिलाफ नोटिस जारी कर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

यहां सीधे पढ़ें अन्‍य खबरें

खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। सुविधा के अनुसार खबरें पढ़ सकते हैं। आपका अपना न्‍यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्‍टाग्राम, X सहित अन्‍य सोशल मीडिया के साथ सीधे गूगल पर जाकर भी जुड़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।

हमसे इस लिंक से जुड़े
https://chat।whatsapp।com/DHjL9aXkzslLcQKk1LMRL8