Jharkhand : रांची के कई इलाकों में अगले आदेश तक लगी धारा 144, जानें वजह

झारखंड
Spread the love

रांची। झारखंड की राजधानी रांची के कई इलाकों में अगले आदेश तक धारा 144 लगा दी गई है। इसका आदेश जारी कर दिया गया है। इस दौरान धरना-प्रदर्शन सहित कई आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा धारा-144 लागू करने का निर्देश दिया गया। यह 31 जनवरी, 2024 के रात 10 बजे से अगले आदेश तक लागू रहेगा।

इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि कतिपय संगठनों / दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि किए जाने की सूचना है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने और लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इसी आलोक में रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत निम्नलिखित जगहों पर निषेधाज्ञा जारी किया गया।

यहां लगी निषेधाज्ञा

  • मुख्यमंत्री आवास के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
  • राजभवन के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
  • प्रवर्तन निदेशालय, डोरंडा के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में।

इसपर लगा प्रतिबंध

  • बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।
  • किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना।
  • किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना ।
  • बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।
  • यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नहीं होगा।

यहां सीधे पढ़े खबरें

खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। सुविधा के अनुसार अन्‍य खबरें पढ़ सकते हैं। आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्‍टाग्राम, x सहित अन्‍य सोशल मीडिया के साथ-साथ सीधे गूगल हिन्‍दी न्‍यूज पर भी जुड़ सकते हैं। यहां भी खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।