- रामपुर रिंग रोड क्षेत्र में की गई जांच, 36 वाहनों से वसूले 2.34 लाख जुर्माना
रांची। झारखंड की राजधानी रांची के रामपुर रिंग रोड क्षेत्र में रांची जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश ने 28 जनवरी, 2023 को वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान टैक्स डिफॉल्टर्स, ओवरलोडेड, बिना परमिट, प्रदूषण प्रमाण, बिना लाइसेंस, बिना हेलमेट एवं वाहन संबंधी अन्य कागजातों की जाँच जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा की गई की गई।
बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले पर जुर्माना
रामपुर रिंग रोड में बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वालो पर जुर्माना लगाया गया। उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।
ट्रिपल लोड राइडिंग कर रहे थे छात्र
वाहन जांच अभियान के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी ने बिना हेलमेट ट्रिपल लोड राइडिंग कर रहे छात्रों पर जुर्माना लगाया। उनके परिजनों से भी बात की। ये तीनों छात्र शहर से बाहर अपने एक साथी का जन्मदिन मनाने पहुंचे थे। डीटीओ ने इन छात्रों पर जुर्माना लगाया। तीनों छात्रों के परिजनों से बारी-बारी बातचीत कर उन्हें भी जानकारी दी। डीटीओ ने परिजनों को बताया कि उनके बच्चे बिना हेलमेट के ट्रिपल लोड राइडिंग कर रहे थे। तीनों छात्रों को सड़क सुरक्षा की अहमियत बताते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी ने आगे हेलमेट पहनने एवं यातायात नियमों के पालन करने की सख्त हिदायत दी।
वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें
जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि विगत 2 जनवरी और 21 जनवरी 2023 को बिना हेलमेट बाइक चलाने के कारण हुए सड़क दुर्घटना में एक एसआई और छात्रों की दर्दनाक मौत हुई थी। इसे देखते हुए बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। प्रवीण प्रकाश ने बताया कि वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं एवं मौतें दो पहिया वाहनों से हुई हैं। उन्होंने कहा कि दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें साथ ही सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें।
वसूला गया 2.34 लाख जुर्माना
रामपुर रिंग रोड में कार्यालय कर्मियों द्वारा बारी-बारी से सभी वाहनों के दस्तावेजों की जांच की गई। कुल 36 वाहनों (मालवाहक वाहनों, हाइवा आदि) से 2 लाख 34 हजार 210 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
आगे भी जारी रहेगी जांच
जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने सभी वाहन स्वामियों/चालकों से अनुरोध किया गया है कि वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। वाहन संबंधित सभी कागजात अद्यतन रखें। साथ ही वाहनों में लदान क्षमता के अनुसार ही परिवहन करें।