Jharkhand Education News : चर्चित सोनी कुमार केस में डीसी को ये निर्देश दिया शिक्षा सचिव ने

झारखंड शिक्षा
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रांची। शिक्षा विभाग के सबसे चर्चित केस में सचिव के रवि कुमार ने कई जिले के उपायुक्‍तों को निर्देश जारी किए हैं। सचिव ने उपायुक्‍तों को लिखे पत्र में सर्वोच्‍च न्‍यायालय के निर्देश का हवाला दिया है। उन्‍होंने रांची, जामताड़ा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, साहि‍बगंज, लातेहार, सरायकेला-खरसावां, पाकुड़, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम एवं सिमडेगा के उपायुक्‍तों को 27 जनवरी, 2023 को आदेश जारी किया है।

शिक्षा सचिव ने सर्वोच्‍च न्‍यायालय के 2 दिसंबर, 2022 को पारत आदेश को संलग्‍न किया है। उन्‍होंने कहा है कि उक्त आदेश के आलोक में संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा-2016 के तहत गैर अनुसूचित जिला के वैसे नियुक्त एवं कार्यरत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों से एक अनुसूचित जिले में, जिसका संबंधित आवेदक की नियुक्ति के विषय एवं आरक्षण कोटि के आपके जिला में अंतिम नियुक्त शिक्षक से आवेदक का अधिक प्राप्तांक है, के पदस्थापन के लिए विकल्प की मांग की गयी थी। सभी 11 गैर अनुसूचित जिला से विकल्प प्राप्त हो चुके हैं।

सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त उक्त विकल्प का जिलावार विषयवार / कोटिवार सूची संलग्न कि‍या है। कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आधार पर आपके जिला में पदस्थापन एवं स्थानान्तरण के लिए योग्य शिक्षकों का अंतर जिला स्थानान्तरण व पदस्थापन के लिए जिलास्तरीय स्थापना समिति (माध्यमिक शिक्षक के लिए) की बैठक कर अनुशंसा एवं पदस्थापन के लिए निर्णय और समतुल्य संख्या में आपके जिले में वर्ष 2018-19 अथवा उसके उपरांत नियुक्त शिक्षक/शिक्षिका जो उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गैर अनुसूचित जिले में अंतर जिला स्थानान्तरित / पदस्थापित किये जाने के लिए चिन्हित होंगे, की सूची यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

उक्त के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की कठिनाई हो तो राज्य स्तर पर VC के माध्यम से बैठक कर मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए शीघ्रताशीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।