नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट से उन्हें पहले मिली ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल को मंगलवार तक बढ़ाने की मांग की थी।
कांग्रेस नेता का कहना था कि अवधि बढ़ जाने पर वह असम के किसी भी अधिकार क्षेत्र वाली कोर्ट में जा सकेंगे। पवन खेड़ा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ झूठे आरोप लगाने का आरोप है।
इस मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि पवन खेड़ा को कानून के सामने सरेंडर करना चाहिए। कानून से जितना दूर वह भागेंगे, उनके लिए उतनी ही मुश्किले बढ़ती जाएगी। तो उन्हें मैं यही बोलूंगा कि वो गोवाहटी में सरेंडर कर दे।
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