झारखंड हाई कोर्ट ने JSSC CGL और CDPO परीक्षाओं को रद्द करने के आदेश पर लगाया रोक

झारखंड
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रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा JSSC CGL और CDPO परीक्षाओं को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर, 2026 को होगी।

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा JSSC-CGL, CDPO, JPSC (11वीं-13वीं) समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह निर्णय न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों और प्रभावित परीक्षार्थियों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनाया।

राज्य में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और धांधली के आरोपों के बाद 26 दिनों तक लगातार छात्र प्रदर्शन चल रहे थे। इसके बाद 18 अगस्त, 2026 को कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर JSSC-CGL, CDPO और JPSC सिविल सेवा समेत 22 भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द कर दिया था। 

रद्द किए गए विज्ञापनों में JSSC-CGL (लगभग 1,932 पद) और JPSC जैसे कई विज्ञापन शामिल थे, जहां अभ्यर्थी अंतिम चरण पास कर चुके थे या नियुक्ति पाकर सेवा में आ चुके थे। नवनियुक्त अधिकारियों का तर्क था कि बिना उचित प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) का पालन किए सीधे नियुक्ति रद्द करना असंवैधानिक है।

अदालत ने राज्य सरकार के रद्द करने वाले आदेश/अधिसूचना के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित आयोगों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले पर आगे विचार नहीं होता, तब तक रद्द करने का आदेश प्रभावी नहीं रहेगा। 

इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जो प्रक्रिया पूरी कर चुके थे या चयन के करीब थे।

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