गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून में किया बदलाव

नई दिल्ली देश
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नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने Citizenship Rules, 2009 में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अपने पुराने या मौजूदा पासपोर्ट की जानकारी देना अनिवार्य होगा।

क्या बदला है

गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार अब आवेदकों को यह बताना होगा कि उनके पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश का पासपोर्ट है या नहीं।

अगर है, तो उसका नंबर, जारी होने की तारीख, स्थान और एक्सपायरी डिटेल देनी होगी।

भारतीय नागरिकता मिलने के बाद 15 दिनों के भीतर उस विदेशी पासपोर्ट को संबंधित अधिकारियों के पास जमा करने का लिखित अंडरटेकिंग भी देना होगा

यह कदम क्यों उठाया

सरकार का कहना है कि यह बदलाव नागरिकता आवेदन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए किया गया है। साथ ही इससे दोहरी नागरिकता या विदेशी दस्तावेजों के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। इसलिए भारतीय नागरिकता मिलने के बाद विदेशी पासपोर्ट रखना नियमों के खिलाफ माना जाता है।

CAA से क्या संबंध

यह नियम खासतौर पर Citizenship Amendment Act (CAA) के तहत आवेदन करने वाले लोगों पर असर डालेगा। CAA के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है।

अन्य बड़े बदलाव

नए नियमों में OCI (Overseas Citizen of India) से जुड़े कई डिजिटल बदलाव भी किए गए हैं। OCI आवेदन अब पूरी तरह ऑनलाइन होंगे। e-OCI सिस्टम शुरू किया गया है।

नाबालिग बच्चे भारतीय और विदेशी दोनों पासपोर्ट एक साथ नहीं रख सकेंगे।

बायोमेट्रिक डेटा आधारित Fast Track Immigration Programme जोड़ा गया है।

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