रांची। मंगलवार को एसीजेएम रवि नारायण के कोर्ट में मानिटर लिजार्ड की अवैध तस्करी मामले में आरोपी भाजपा नेता राजीव रंजन मिश्रा और उनके बेटे अविनाश आनंद की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से संबंधित प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 22 मई की तिथि निर्धारित की।
अदालत में आरोपियों की ओर से राहत की मांग की गई, जबकि मामले की केस डायरी और अन्य दस्तावेज पर बहस हुई।
बताते चलें कि, 14 मई को वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और वन विभाग की संयुक्त टीम ने डेली मार्केट स्थित एक होटल में छापेमारी कर तीन मृत मानिटर लिजार्ड बरामद की थी।
मामले में राजीव रंजन मिश्रा, उनके पुत्र अविनाश आनंद और अरुण राम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
राजीव रंजन मिश्रा ने 18 मई को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है।
यहां यह बता दें कि भाजपा सहित विपक्षी दलों के कई नेता राजीव रंजन की गिरफ्तारी को साजिश बता रहे हैं।
सोशल मीडिया पर राजीव को समाजसेवी बताते हुए अभियान चलाया जा रहा है। मामले में निष्पक्ष जांच की मांग चल रही है।
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