विश्वजीत कुमार रंजन
गढ़वा। झारखंड सरकार ने खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर शिकंजा कसते हुए झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) संशोधन-2026 लागू कर दिया है। नए प्रावधानों के तहत अवैध खनन, परिवहन या भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस निर्णय से राज्य में खनिज संसाधनों की सुरक्षा और अवैध कारोबार पर नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
जिला खनन पदाधिकारी राजेंद्र उरांव ने बताया कि अवैध गतिविधियों में प्रयुक्त वाहनों पर दंड की नई दरें तय की गई हैं। इसके तहत ट्रैक्टर ट्रॉली पर 50 हजार रुपये, मेटाडोर/हाफ ट्रक (407/408) पर 1 लाख रुपये, फुल बॉडी ट्रक (छह चक्का) पर 2 लाख रुपये, डंपर (हाइड्रोलिक छह चक्का, दस चक्का या इससे अधिक) पर 3 लाख रुपये और क्रेन, बोट, एक्सकेवेटर, लोडर, पावर हैमर, कंप्रेसर या ड्रिलिंग मशीन जैसे भारी उपकरणों पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नए नियमों के लागू होने के बाद खनिजों के परिवहन के लिए वैध चालान रखना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना चालान के खनिज ले जाते पाए जाने पर संबंधित वाहन और खनिज जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी और जांच अभियान भी चलाया जाएगा, ताकि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
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