Coal India : मृतक के परिवार को मिलेंगे 25 लाख, आदेश जारी

झारखंड
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रांची। कोल इंडिया (Coal India) ने कर्मियों के हित में बड़ा कदम उठाया है। अब मृतक के परिवार को 25 लाख रुपये मिलेंगे। इसका आदेश कंपनी के कार्यकारी निदेशक (मा.सं)/ विभागाध्यक्ष (औ.सं) गौतम बनर्जी ने 17 सितंबर, 2025 को जारी कर दिया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि कोल इंडिया के निदेशक मंडल ने 26 जून, 2025 को कोलकाता में कंपनी मुख्यालय में आयोजित 480वीं बैठक में संबंधित प्रस्‍ताव पद अनुमोदन प्रदान किया है।

इसके अनुसार रोजगार के दौरान या उसके कारण होने वाली घातक खदान दुर्घटना के मामले में मृतक कर्मचारी (अधिकारी और गैर-अधिकारी दोनों) के निकटतम परिजन को देय अनुग्रह राशि को मौजूदा ₹15.00 लाख से बढ़ाकर ₹25.00 लाख कर दिया गया है।

रोजगार के दौरान या उसके कारण होने वाली घातक खदान दुर्घटना की स्थिति में मृतक ठेका श्रमिकों के निकटतम परिजन को देय अनुग्रह राशि को मौजूदा ₹15.00 लाख से बढ़ाकर ₹25.00 लाख कर दिया गया है। इस भुगतान का वहन ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।

वर्तमान में अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए अपनाई जा रही पद्धति का पालन जारी रहेगा। यह बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि से लागू होगा।

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