रांची। गुप्त सूचना के आधार पर रांची के कांटा टोली चौक के निकट ग्लैक्सी कॉम्प्लेक्स के प्रथम तल पर स्थित सिटी अल्ट्रासाउंड नामक केंद्र पर छापेमारी की गई। बिना उचित पंजीकरण के अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित करने की सूचना मिली थी। इसके संचालक डॉ. राजेश कुमार हैं।

उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा पीसी एंड पीएडीटी एक्ट के अंतर्गत अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर के विरुद्ध आज सख्त कार्रवाई की गई।
छापेमारी टीम ने केंद्र पर मौजूद अल्ट्रासाउंड मशीन, कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, एएनसी रजिस्टर, बिल बुक और अन्य संबंधित सामग्री जब्त कर ली। उक्त केंद्र को तत्काल सील कर दिया गया है।
छापेमारी टीम में उपायुक्त द्वारा नामित मजिस्ट्रेट, लोअर बाजार थाना प्रभारी, महिला एवं पुरुष पुलिस बल, चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन कार्यालय के प्रतिनिधि, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनओ/एचओ/एमओ तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मी शामिल थे। टीम की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने की।
सिविल सर्जन सदर राँची ने बताया कि पीसी एंड पीएडीटी एक्ट की अनुमति के बिना किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर का संचालन पूर्णतः अवैध है। ऐसे केंद्रों के विरुद्ध जिला प्रशासन शून्य सहनशीलता की नीति पर कार्य कर रहा है।
उपायुक्त ने स्पष्ट संदेश दिया कि भ्रूण हत्या एवं लिंग अनुपात असंतुलन को बढ़ावा देने वाले किसी भी तत्व के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को ऐसे अवैध केंद्रों की नियमित निगरानी एवं छापेमारी जारी रखने के निर्देश दिए हैं।
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