रांची। बाबा नगरी देवघर में शिव बारात पर झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने देवघर के उपायुक्त को निर्देश दिया गया है कि वह स्थिति स्पष्ट करें। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर के उपायुक्त से कहा कि प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक में उसका प्रचार-प्रसार करें।
साथ ही कोर्ट ने कहा है कि महाशिवरात्रि पर निकलने वाले शिव बारात के दौरान प्रशासन की ओर से लगायी गयी धारा 144 आम लोगों पर लागू नहीं होगी। हालांकि, प्रशासन ने जो रूट तय किया है, उसी रूट से शिव बारात निकलेगी। डॉ निशिकांत दुबे के वकील प्रशांत पल्लव ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि प्रशासन के पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि जिस रूट से शिव बारात निकलती रही है, उस रूट पर कुछ गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए रूट में बदलाव किया गया है।
इधर महाशिवरात्रि महोत्सव समिति के अध्यक्ष अभिषेक आनंद झा ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद शिव बरात संचालन समिति की बैठक होगी और आगे की रणनीति पर विचार किया जायेगा। अध्यक्ष ने कहा कि समिति चाहती है कि बारात का संचालन बेहतर तरीके से हो और अधिक से अधिक लोग बारात देख पायें, कहीं भी भगदड़ की स्थिति नहीं हो।
श्री झा ने कहा कि समिति जिला प्रशासन से आग्रह करती है कि भगवान शिव के लिए अपना आदेश वापस लें, क्योंकि यह किसी पार्टी विशेष का आयोजन नहीं है। यह लाखों शिवभक्तों की आस्था का सवाल है। प्रशासन के अधिकारी यदि भगवान शिव पर आस्था रखते हैं, तो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और समिति को बारात संचालन में सकारात्मक सहयोग करें।