
- सरकारी आईटीआई के प्रशिक्षणार्थियों के कौशन मनी में बढ़ोतरी
- गढ़वा समाहरणालय के निर्माण के लिए 53 करोड़ रुपये की मंजूरी
- कक्षा 9 और 10 के सभी कोटि के विद्यार्थियों को मुफ्त मिलेगी किताब
रांची। झारखंड कैबिनेट ने सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता (डीए) 17 से बढ़कर 28 प्रतिशत करने की मंजूरी दे दी है। पेशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभागियों के महंगाई भत्ता भी बढ़ाया गया है। कैबिनेट में 19 प्रस्ताव की मंजूरी दी गई। यह जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी।
कैबिनेट सचिव ने बताया कि राज्य सरकार के कर्मियों को 1 जुलाई, 2011 के प्रभाव से महंगाई भत्ता में वृद्धि करने की मंजूरी दी है। एक जुलाई, 2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दर को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। इसमें एरियर का भुगतान नहीं होगा। राज सरकार के पेंशनधारी और परिवारिक पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता में भी 1 जुलाई, 2021 के प्रभाव से बढ़ोतरी की गई है।
राज्य अंतर्गत सरकारी स्कूल के 9वीं और 10वीं में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्रों को प्रतिवर्ष नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई।
झारखंड राज्य विधि आयोग की कार्य अवधि 14 नवंबर, 2019 से 13 नवंबर, 2021 तक विस्तारित करने की घटनोत्तर मंजूरी दी गई।
गढ़वा समाहरणालय भवन के निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग ने 53 करोड, 99 लाख, 70 हजार रुपये के प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
राज्य के सरकारी आईटीआई में प्रशिक्षणार्थियों को नामांकन के बाद कौशन मनी के तौर पर अभी मात्र 50 रुपये देना पड़ता है। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद उसे वापस कर दिया जाता है। इसे बढ़ाकर 500 रुपये करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से बरलांगा-निमरा-निलगुल-कसमार सड़क के दो लेन के साथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण करने की मंजूरी दी गई। इसकी लंबाई 27.6 किलोमीटर है। इसमें पुलों का निर्माण, जमीन अधिग्रहण, लोगों का पुनर्वास भी किया जाएगा। इसके लिए 176 करोड़, 70 लाख, 31 हजार रुपये की मंजूरी दी गई।
झारखंड बिजली वितरण लिमिटेड द्वारा की जा रही ऊर्जा क्रय के विरुद्ध सब्सिडी की राशि विभागीय बजट से कोषागार के माध्यम से डीवीसी एवं एनटीपीसी को सीधे भुगतान करने की मंजूरी दी गई।
उद्योग निदेशालय के सेवानिवृत्त उच्च वर्गीय लिपिक विश्वनाथ शर्मा को झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सभी तरह का भुगतान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की विभाग की विभागीय परीक्षा में संबंधित विषयों में लेखा विकास, कंप्यूटर, हिंदी एवं जनजातीय भाषा के पाठ्यक्रमों को झारखंड पशुपालन सेवा भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली में 2013 में शामिल करने की मंजूरी दी गई। गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सलोनी एक्का सहित 8 लोगों को अदालत द्वारा पारित आदेश के आलोक में नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।