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Big News : झारखंड के युवाओं को झटका, नियुक्ति व परीक्षाफल के प्रकाशन पर रोक, देखें आदेश

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  • माध्‍यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी जानकारी

रांची। झारखंड के युवाओं को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने नियुक्ति और परीक्षाफल के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। इस बाबत माध्‍यमिक शिक्षा निदेशक ने राज्‍य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक जुलाई को पत्र लिखा है।

निदेशक ने पत्र मे लिखा है कि याचिका (सं.- W.P.(S) No. 1387/2017) सोनी कुमारी बनाम झारखंड राज्य एवं संलग्न अन्य याचिकाओं में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 18 सितंबर, 2019 को पारित अंतरिम आदेश पारित किया गया था। इससे अनुसूचित जिलों के अतिरिक्त गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति के प्रभावित होने/नहीं होने के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये महाधिवक्ता के Legal Opinion के आलोक में न्यायालय के अंतिम आदेश की प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया गया था।

निदेशक ने लिखा है कि उपरोक्त याचिका में 21 सितंबर, 2020 को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है। कार्मिक विभाग द्वारा गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति के संबंध में पुनः महाधिवक्ता से परामर्श लिया गया था। उक्‍त आलोक में 18 फरवरी, 2021 को सूचित किया गया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन (सं. 21/2016) के क्रम में गैर अनुसूचित जिलों के परीक्षाफल प्रकाशन/नियुक्ति करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।

ये है आदेश