कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद Mahua Moitra और TMC विधायक Mohammad Akhruzzaman ने कलकत्ता हाई कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार के पशु वध नियमों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। यह मामला ईद-उल-अजहा (बकरीद) से पहले लागू किए गए नए नियमों को लेकर उठे विवाद से जुड़ा है।
राज्य सरकार ने हाल ही में West Bengal Animal Slaughter Control Act, 1950 के तहत सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इन नियमों के अनुसार गाय, बैल, बछड़े और भैंस जैसे पशुओं का वध तभी हो सकेगा, जब पशु 14 वर्ष से अधिक आयु का हो या वह काम/प्रजनन के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो। इसके लिए स्थानीय प्रशासन व सरकारी पशु चिकित्सक से “फिटनेस सर्टिफिकेट” लेना अनिवार्य होगा।
याचिका में मांग की गई है कि बकरीद पर पारंपरिक “कुर्बानी” की अनुमति दी जाए। 14 वर्ष की आयु सीमा और फिटनेस सर्टिफिकेट नियमों में ढील दी जाए। खुले स्थानों पर वध संबंधी प्रतिबंधों में राहत दी जाए।
सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा ने अदालत में कहा कि इन नियमों से गरीब पशुपालकों और मांस व्यापार से जुड़े लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि त्योहार से ठीक पहले इतने कड़े नियम लागू करना धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप जैसा है।
वहीं पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि इन नियमों का उद्देश्य किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि अवैध पशु वध और तस्करी को रोकना है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि “कानून का पालन हर स्थिति में होना चाहिए।”
मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पाया कि याचिका की प्रतियां अभी राज्य और केंद्र सरकार को औपचारिक रूप से नहीं दी गई थीं। इसके बाद अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी। मामले को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
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