रांची में नशे के कारोबार पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

अपराध झारखंड
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रांची। बड़ी खबर आई है, राजधानी रांची में नशे के बढ़ते कारोबार को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है।

शहर के अलग-अलग इलाकों में गांजा, ब्राउन शुगर, प्रतिबंध कफ सीरप की बिक्री मामले पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लिया है।

कोर्ट ने नशे के कारोबार पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि राजधानी रांची में ऐसे मादक पदार्थों की बिक्री दुर्भाग्यपूर्ण है।

सरकार को इसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

राज्य सरकार की ओर से पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

यहां बताते चलें कि कांके रोड स्थित गांधीनगर सीसीएल कॉलोनी से सटे श्यामनगर में पुलिस ने छापेमारी की थी। पुलिस ने नशे में लिप्त तीन युवकों को गिरफ्तार किया था। बाद में हिदायत देकर उन्हें छोड़ दिया था।

उसके बाद गांधीनगर, एदलहातू और रातू रोड न्यू मार्केट से दो महिलाओं सहित कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उनके पास से कैश के साथ भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद हुआ था।

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