दिल्ली में नहीं चल सकेंगी बाइक टैक्सी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर लगाया स्टे, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली देश
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नई दिल्ली। बड़ी खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्‍ली से है। यहां बाइक-टैक्सी पर रोक जारी रहेगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए यह फैसला दिया।

रैपिडो, उबर जैसी कंपनियों की बाइक टैक्सी सर्विस को बिना लाइसेंस नहीं चलाए जाने का फैसला सरकार ने दिया था। इसके बाद इन कंपनियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

इसमें सरकार ने कहा था कि सरकार टू वीलर वाहन के बाइक टैक्‍सी के रूप में इस्‍तेमाल के लिए नीति बना रही है। नीति बनाए जाने तक इस पर रोक लगी रहेगी। हाईकोर्ट से यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जहां सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के स्‍टे ऑर्डर को रद्द करते हुए कहा नीति बनाए जाने तक दिल्ली में बाइक टैक्सी पर रोक बरकरार रहेगी।

सोमवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से तेजी के साथ मामला सुनने को कहा है। दोनों पक्षों को जल्‍द सुनवाई की अप्लिकेशन दायर करने की छूट दी गई है। बता दें कि दिल्‍ली सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में अपील दायर की थी।

दूसरी ओर बाइक-टैक्‍सी एग्रीगेटर्स की मांग थी कि जब तक दिल्‍ली सरकार नीति नहीं बनाती, तब तक उन्‍हें बिना लाइसेंस ऑपरेट करने दिया जाए।

बताते चलें कि 19 फरवरी 2023 को दिल्‍ली सरकार ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया था। इसके जरिए दिल्‍ली में बाइक टैक्‍सी पर रोक लगा दी गई थी। रैपिडो और उबर ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका डाली। हाई कोर्ट ने 21 फरवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिस पर दिल्‍ली सरकार ने कहा था कि एग्रीगेटर्स की तरफ से दोपहिया वाहनों का इस्‍तेमाल बिना प्रॉपर लाइसेंस और परमिट के हो रहा है।