- डीडीसी ने दिया एक सप्ताह का अल्टीमेटम
गुमला। जिले के चैनपुर प्रखंड में मनरेगा योजनाओं के तहत कार्य करने वाले वेंडरों द्वारा सरकारी राजस्व को चूना लगाने का गंभीर मामला सामने आया है। उप विकास आयुक्त-सह-अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए चैनपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर बकाया रॉयल्टी और डीएमएफटी की राशि जमा कराएं।
डीडीसी द्वारा जारी पत्रांक 303 और 292 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में विभिन्न योजनाओं के तहत वेंडरों को भुगतान तो किया गया, लेकिन नियमानुसार वसूलनीय रॉयल्टी और डीएमएफटी की शत-प्रतिशत राशि जमा नहीं की गई। जिला स्तरीय जांच दल द्वारा की गई समीक्षा में यह पाया गया कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद इसमें लापरवाही बरती जा रही है, जिससे सरकार को राजस्व की भारी हानि हो रही है।
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित एक सप्ताह की अवधि के भीतर राशि जमा नहीं की जाती है, तो संबंधित वेंडरों को काली सूची में डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का भी आदेश दिया गया है।
दोनों वित्तीय वर्षों की रिपोर्ट में कई प्रमुख नाम शामिल हैं, जिनका बकाया लाखों में है। एम/एस वेरायटी स्टोर: वित्तीय वर्ष 2024-25 में इनकी ₹8,84,957 रॉयल्टी और ₹88,141 डीएमएफटी बकाया है। अमित एक्का: इनकी ₹2,00,001 (2023-24) और ₹2,84,046 (2024-25) रॉयल्टी बकाया है। शहनाज बेगम : इनकी ₹4,99,290 (2023-24) और ₹3,96,127 (2024-25) रॉयल्टी बकाया है। एम/एस जयसवाल ट्रेडर्स : इनकर कुल ₹2,17,672 (2023-24) और ₹65,139 (2024-25) रॉयल्टी बकाया दर्ज है।
अन्य वेंडरों में क्रिस्टोफर लकड़ा, कंचन तिग्गा, और अजय साहू के नाम भी बकाया सूची में शामिल हैं। वेंडरों को निर्देश दिया गया है कि रॉयल्टी की राशि चालान के माध्यम से संबंधित विभाग में जमा करें। वहीं डीएमएफटी की राशि ‘गुमला जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट’ के नाम से जमा करनी होगी। इस कार्रवाई से प्रखंड के मनरेगा वेंडरों और संबंधित अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
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