जेल में बंद मनीष सिसोदिया को इन तमाम शर्तों के साथ महज एक दिन की जमानत

नई दिल्ली देश
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बीमार पत्नी से मुलाकात के लिए एक दिन की जमानत दी है। अदालत ने सिसोदिया को कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए पत्नी से मिलने की अनुमति दी है। हालांकि, इस दौरान दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम पर कई पाबंदियां रहेंगी

अदालत ने कुछ घंटे की जमानत देते हुए कई शर्तें भी लगाई हैं। जमानत की अवधि के दौरान सिसोदिया अपने घरवालों के अलावा किसी और से बात नहीं करेंगे।

जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने अपने आदेश में आप नेता को केवल घरवालों से ही मिलने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया इस दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे। इसके अलावा वो मोबाइल या इंटरनेट का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे।

यहां बता दें कि सिसोदिया ने कुछ दिन पहले भी अंतरिम जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन पत्नी की सेहत स्थिर होने के कारण उन्होंने अपनी अर्जी वापस ले ली थी।

सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। एफआईआर में केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें आरोपी भी बनाया है।