22 साल पुराने इस केस में सपा की महिला विधायक को डेढ़ साल की कैद

उत्तर प्रदेश देश
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उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की प्रतापपुर विधानसभा सीट से सपा विधायक विजमा यादव को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने डेढ़ साल की कैद और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है.

एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 22 साल पुराने हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में सपा विधायक विजमा यादव को यह सजा सुनाई है. इसी मामले में कोर्ट ने 14 अन्य आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है.

कोर्ट ने सजा के एलान से पहले आईपीसी की धारा 147/ 341/ 504/ 353 /332 और 7 सीएलए एक्ट में विजमा यादव को दोषी करार दिया था.

हालांकि अन्य धाराओं में कोर्ट ने विजमा यादव को भी बरी कर दिया है. सजा के ऐलान के दौरान बड़ी संख्या में कोर्ट रूम के बाहर सपा विधायक के समर्थक मौजूद थे. हालांकि एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा सजा का ऐलान होने के बाद भी अब विजमा यादव की विधायकी रद्द नहीं होगी.

क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दो साल या दो साल से अधिक की सजा सुनाए जाने के बाद ही किसी भी सदन की सदस्यता समाप्त होने का प्रावधान है.

कोर्ट के सजा सुनाये जाने के बाद विजमा यादव की जमानत अर्जी पर20-20 हजार के दो मुचलके पर अंतरिम जमानत स्वीकार कर ली है.

कोर्ट ने विजमा यादव को इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन की मोहलत भी दी है. सपा विधायक विजमा यादव और उनके अधिवक्ताओं ने भी एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया है, लेकिन हाईकोर्ट में इस फैसले को अपील में चुनौती देने की बात कही है.

बता दें कि प्रयागराज की प्रतापपुर विधानसभा सीट से विजमा यादव सपा विधायक हैं. सपा विधायक विजमा यादव पर आरोप है कि उन्होंने प्रयागराज के सराय इनायत इलाके में पुलिस पार्टी पर हमला कराया था.

उन्होंने 21 सितंबर 2000 को दिन में दोपहर ढ़ाई बजे सहसों में सड़क पर जाम लगाया था. समर्थकों के साथ किए गए इस हमले में कई पुलिसवालों को चोटे आई थीं. इस मामले में सराय इनायत थाने में आईपीसी की धारा 147/148/149/ 307/341/332/353/504/506 सिविल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2/3 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत आई आर दर्ज कराई गई थी.

इस केस में अभियुक्त श्याम बाबू के बेटे आनंद उर्फ छोटू की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी जिसके शव को लेकर सपा विधायक विजमा यादव ने सड़क पर जाम लगाया था.

केस में अभियोजन की ओर से मुकदमे के ट्रायल के दौरान 16 गवाह पेश किए गए थे. 12 घायलों का साक्ष्य अभियोजन द्वारा कराया गया है. इस मामले में सपा विधायक विजमा यादव समेत 15 अभियुक्तों का ट्रायल एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहा था.

एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट प्रयागराज के जज दिनेश चंद्र शुक्ला ने यह फैसला सुनाया है. दो साल से कम सजा सुनाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी की विधायक विजमा यादव की सदस्यता पर मंडरा रहा खतरा खत्म हो गया है.

विजमा यादव प्रयागराज की प्रतापपुर सीट से 2022 में चौथी बार सपा की विधायक चुनी गई हैं. विजमा यादव के पति सपा विधायक जवाहर पंडित की 1996 में सिविल लाइन इलाके में स्वचालित हथियारों से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.