राजकीय श्रावणी मेला : बासुकीनाथ धाम में प्रसाद की कीमत तय

झारखंड धर्म/अध्यात्म
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दुमका। राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव-2022 के दौरान बासुकीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालु पूजा करने के बाद प्रसाद के रूप में चूड़ा, पेड़ा, इलायची दाना आदि खरीदते हैं। बासुकीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को ठगी का शिकार नहीं होना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए चूड़ा, इलाइची दाना एवं पेड़ा की दर निर्धारित की गई।

सभी व्यवसायी और दुकानदारों को हिदायत दी गई कि उक्त निर्धारित दर अधिकतम है। स्थानीय बाजार में प्रतिद्वंद्विता के कारण वे कम भाव में गुणवत्ता बरकरार रखते हुए सामग्रियों की बिक्री कर सकते है, परंतु निर्धारित दर से अधिक कीमत पर उक्त सामग्री की बिक्री नहीं की जायेगी। उक्त संबंध में शिकायत पाये जाने और जांच के बाद आरोप प्रमाणित होने पर संबंधित दुकानदारों की विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत् कठोर कार्रवाई की जायेगी। वे दंड के भागी होंगे। दुकान को स्थायी रूप से बंद कर दिया जायेगा।

पेड़ा व्यवसायी और दुकानदारों को यह भी आदेश दिया गया कि वे पेड़ा में निर्धारित मात्रा में ही खोवा एवं चीनी का मिश्रण सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, वे अपने दुकान पर पेड़ा एवं अन्य सामग्रियों को अच्छी तरह से ढंकने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इस वर्ष भी श्रावणी मेले में केशरिया पेड़े के मिलावट होने की गुंजाईश के मद्देनजर इसकी बिकी पर प्रतिबंध लगया गया है। सभी विक्रेता अपनी दुकान में निर्धारित मूल्य तालिका का बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे।

स्थानीय दुकानदारों के मुताबिक वे स्थायी रूप से प्रसाद के रूप में पेड़ा, चूड़ा, इलाईची दाना आदि की बिक्री सालोंभर करते हैं। उनलोगों द्वारा मिलावट नहीं किया जाता है। श्रावणी मेला में बासुकीनाथ से बाहर के भी बहुत सारे अस्थायी दुकानदार आकर अपनी दुकान लगाते हैं, जिसमें मिलावटी प्रसाद की बिक्री की जाती रही है। इसके कारण भी स्थायी दुकानदार की बदनामी होती है।

बाबा बासुकीनाथ मंदिर के आसपास सभी भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सभी कांवरी और तीर्थयात्रियों को प्रसाद का क्रय स्थायी दुकानों से ही करें, इसका प्रचार-प्रसार कि‍या जाएगा। श्रावणी मेला में बाहर से अनेक दुकानदार आकर शिवगंगा के पास अनाधिकृत रूप से दुकान लगाते है। उनका पेड़ा इत्यादि भी उपयुक्त गुणवत्ता का नहीं होता है। वैसे दुकानदारों का बासुकीनाथ नगर पंचायत से निबंधन होना आवश्यक है।

बिना लाईसेंस के अस्थायी दुकान खोले जाने पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। सभी विक्रेता को आदेश दिया गया कि वे अपनी दुकानों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अनुपालन करेंगे। उल्लंघन के फलस्वरूप दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी। बिना मास्क, हेंड केप, दस्ताने के फूड हेडिलिंग पर जुर्माना किया जा सकता है।

ये है रेट

स्थानीय चूड़ा- 50/- प्रति किलो

चूड़ा प्रसादी (वर्धमान)- 50/- प्रति किलो

रायपुर चूड़ा (प्रसादी)- 60 /- प्रति किलो

इलाइची दाना – 66/- प्रति किलो

पेड़ा (800 ग्राम खोवा 200 ग्राम चीनी)- 360/- प्रति किलो

पेड़ा (700 ग्राम खोवा 300 ग्राम चीनी-300/- प्रति किलो