श्रमिकों को अधिकार और कर्तव्य के प्रति किया गया जागरूक

झारखंड
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रांची। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (भारत सरकार) के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय रांची एवं गेल, रांची के संयुक्त तत्वावधान में ‘श्रम कानूनों के अंतर्गत श्रमिकों के अधिकार’ विषय पर दो दिनी जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नामकुम के सरवाल स्थित गेल रिसीविंग स्टेशन और मेकन सभागार में हुआ।

पहले दिन गेल रिसीविंग स्टेशन में श्रमिकों के लिए हुए जागरुकता कार्यक्रम की मुख्य अतिथि समाजसेविका श्रीमती अपराजिता मिश्रा थी। उन्‍होंने ने उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नियोक्ताओं में कानून के प्रति जागरुकता जरूरी है, ताकि विभिन्न श्रम कानूनों के अनुपालन में सुधार हों। कानून के प्रावधानों के अधीन जिम्मेदारियों का पूरा पालन कराया जा सके।

विशिष्ट अतिथि कल्याण आयुक्त, रांची एमए खान ने भारत सरकार के श्रमिक पोर्टल और ई श्रमिक कार्ड से श्रमिकों को मिलने वाले लाभ की जानकारी दी। श्रमिकों को कानूनों के अधीन प्रदत्त विभिन्न कल्याणकारी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सबंधी सुविधा के अधिकार के बारे में बताया। मौके पर क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), रांची संजीव सवाई और गेल के पदाधिकारी ने भी अपने विचार रखें।

इस अवसर पर श्रमिकों को भारत सरकार के विभिन्न श्रम कानून के प्रावधानों एवं कार्य उपयोगी नीतियों से अवगत कराया गया। पदाधिकारियों द्वारा श्रमिकों के विभिन्न प्रश्न एवं समस्या का समाधान किया गया। स्वागत करते हुए भूतपूर्व उप मुख्य क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) रांची, जीएस दोराईबूरू ने संगठित एवं असंगठित मजदूरों में श्रम अधिकार और उद्यगों/संस्थानों के प्रति कर्तव्यों के संदर्भ में जागरुकता लाने की जरूरत बताई। धन्यवाद गेल के प्रबंधक अरविन्द सिन्हा ने किया। कार्यक्रम में करीब 70 असंगठित श्रमिक मजदूरों ने भाग लिया।

दूसरे दिन मेकन सभागार में कर्मचारी प्रतिनिधियों, ठेकेदार और इंजीनियर इंचार्जे के साथ कार्यक्रम में अपराजिता मिश्रा, संजीव सवाई, एमए खान, जीएस दोराईबूरू और गेल के पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में मजदूर एवं प्रबंधन तथा विभिन्न श्रमिक नीतियों एवं प्रावधानों पर विस्तृत से चर्चा हुई। मौके पर संजीव सवाई ने कहा कि कानून के तहत प्रबंधन को जिम्मेदारियों का पूरा पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कर्मचारी प्रतिनिधियों, ठेकेदार तथा इंजीनियर इंचार्ज के प्रश्नों का समुचित रूप से समाधान किया। एमए खान ने श्रम कानूनों के अधीन संगठित एवं असंगठित श्रमिकों के अधिकारों की विस्तार से जानकारी दी। श्रम कानूनों के अधिकार को श्रमिक संगठनों के आंदोलन का प्रतिफल बताया। श्रमिकों को अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति सदैव जागरूक रहने पर बल दिया। धन्यवाद गेल के महाप्रबंधक (मानव संसाधन) उपेन्द्रनाथ सिंह किया।