कोलकाता। TMC सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रूजिरा बनर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोयला घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था।
दरअसल, मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने ED के समन के खिलाफ इन दोनों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई को 27 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की याचिका को खारिज करते हुए ED को भी एक नोटिस जारी किया है, जिसमें दंपत्ति की याचिका पर केंद्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा है। ममता बनर्जी के भतीजे और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने हाईकोर्ट से ये मांग की थी कि ईडी के समन को रद्द करने का निर्देश कोर्ट दे, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
अभिषेक और रुजीरा चाहते थे कि ईडी को निर्देश दिया जाए कि उन्हें दिल्ली ना बुलाया जाए, बल्कि कोलकाता में ही उनसे पूछताछ कर ली जाए। इस मामले में जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच सुनवाई कर रही है।