सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अखिलेश सिंह की जमानत याचिका की खारिज, जानें वजह

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जमशेदपुर। बड़ी खबर यह है कि जेलर उमा शंकर पांडे की हत्या के मामले में सजा काट रहे गैंगस्टर अखिलेश सिंह की जमानत याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 9 अगस्त के आदेश में कहा है कि अपील पर सुनवाई नवंबर 2021 तक पूरी कर ली जाएगी। यहां बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को अखिलेश जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने 1 मई 2019 को निचली अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए सजा के खिलाफ अखिलेश की अपील खारिज कर दी थी। बता दें कि 2 दिसंबर 2002 साकची जेल के जेलर उमा शंकर पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में साकची थाना में अखिलेश सिंह एवं उसके सहयोगी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

इस मामले की सुनवाई करते हुए तत्कालीन एडीजे-1 आरपी रवि की अदालत ने वर्ष 2006 में अखिलेश सिंह को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ अखिलेश सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन वर्षों से अपील मामले की सुनवाई बाधित होने के कारण निचली अदालत ने अखिलेश की सशर्त जमानत मंजूर कर ली थी। अदालत ने अखिलेश को माह के तीसरे सोमवार को निचली अदालत में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। इसके अलावा भी उसे कई शर्तों का पालन करना था। अखिलेश द्वारा आदेश का पालन नहीं किये जाने पर तत्कालीन एडीजे -1 अशोक कुमार की अदालत ने अखिलेश की जमानत खारिज कर दी। तब से अखिलेश सिंह जेल में बंद है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवंबर माह में फाइनल डिस्पोजल के लिए लिस्ट किया जायेगा।