अब गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगेगी शिक्षकों की ड्यूटी: हाईकोर्ट

उत्तर प्रदेश
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इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न लिये जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अनिवार्य शिक्षा कानून को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका में पारित आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए।

कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है। याचिकाकर्ता चारु गौर और दो अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक चौधरी की पीठ ने यह आदेश दिया है।

याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची से बूथ लेबल ऑफिसर व अन्य बहुत से कार्य लिए जा रहे हैं। जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और इसकी नियमावली के नियम 27 के अनुसार शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाई जा सकती है।