
जमशेदपुर । शादी में बैंड-बाजा के साथ बारात नहीं निकल सकेगी। जिला प्रशासन ने विवाह कार्यक्रमों में बैंड बाजे के साथ जुलूस के रूप में बारात पार्टी निकाले जाने पर लगाई रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि जुलूस के क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।
उपायुक्त सूरज कुमार ने सभी इंसिडेट कमांडर को विवाह कार्यक्रमों में बैंड बाजे के साथ जुलूस के रूप में बारात पार्टी निकाले जाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नितांत आवश्यक है। प्राय: देखा जा रहा है कि विवाह कार्यक्रमों में बैंड बाजे के साथ जुलूस के रूप में बारात पार्टी निकाली जा रही है, जबकि किसी भी प्रकार के जुलूस निकालने पर रोक है। डीसी ने कहा कि जुलूस के क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में संबंधित आयोजनकर्ताओं को जागरूक करने और ऐसे आयोजनों से पूर्व ही इंसिडेंट कमांडर को अपने स्तर से नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।
200 से अधिक की उपस्थिति पर रोक
उपायुक्त ने जिले के सभी मैरेज हॉल/ होटल/ रेस्टोरेंट/ बैंक्वेट हॉल/ कम्युनिटी हॉल के संचालक एवं प्रबंधकों को आदेश जारी किया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर विवाह और अन्य कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा की संख्या में लोगों की उपस्थिति नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नितांत आवश्यक है।
ये दिशा-निर्देश जारी
कंटेनमेंट जोन के बाहर मैरिज हॉल/ होटल/ रेस्टोरेंट/ बैंक्वेट हॉल/ कम्युनिटी हॉल में आयोजित होने वाले विवाह और अन्य कार्यक्रम में संबंधित स्थल की क्षमता के 50% ही लोग उपस्थित रहेंगे।
चिन्हित कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी मैदान में आयोजित होने वाले विवाह व अन्य कार्यक्रम में अधिकतम 200 व्यक्ति ही उपस्थित रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को एक-दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
आयोजक द्वारा आयोजन स्थल में कुर्सियों की न्यूनतम दूरी 6-6 फीट रखना सुनिश्चित किया जाएगा या 6-6 फीट की दूरी पर गोल घेरा (Circle) बनाना सुनिश्चित करेंगे।
आयोजक द्वारा थर्मल स्कैनर, हैंडवॉश एवं सेनिटाइजर की व्यवस्था आयोजन स्थल के प्रत्येक प्रवेश एवं निकास द्वार पर सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
आयोजनकर्ता द्वारा आयोजन स्थल को कार्यक्रम के पूर्व एवं कार्यक्रम के बाद सेनिटाइज कराना अनिवार्य होगा।
आयोजनकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोजन स्थल में कोरोना के बिना लक्षण वाले (asymptomatic) व्यक्ति ही उपस्थित रहेंगे।
इस अवसर पर आग्नेयास्त्रों आदि का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।
विवाह में शामिल सभी व्यक्तियों के द्वारा फेस मास्क/ फेस कवर, हैंड हाईजीन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
किसी भी परिस्थिति में लॉकडाउन से संबंधित MHA एवं राज्य स्तरीय दिशा-निर्देशों की अवहेलना नहीं की जाएगी। शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
उल्लंघन की स्थिति में आयोजक एवं प्रतिष्ठान के संचालक/ प्रबंधक के विरूद्ध DM Act-2005 एवं IPC की सुसंगत धाराओं के अधीन कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत जुर्माना के साथ-साथ 2 वर्ष के कारावास का भी प्रावधान है।