नववर्ष पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन पर रोक, हुड़दंगियों पर रहेगी की नजर

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होटल, रेस्तरां, कम्युनिटी हॉल में 50 फीसदी लोग ही एक साथ हो सकेंगे जमा

जमशेदपुर। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नववर्ष के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन पर रोक है। रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में म्यूजि‍क नहीं बजाना है। हुड़दंगियों पर प्रशासन की खास नजर रहेगी। होटल, रेस्तरां, कम्युनिटी हॉल आदि में पूरी क्षमता के 50 फीसदी लोग ही एक साथ जमा हो सकेंगे। उक्त जानकारी सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट, एसडीओ धालभूम नीतीश कुमार सिंह और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंदकिशोर लाल ने दी।

अफसरों ने होटल एसोसिएशन, होटल-रेस्तरां संचालकों के साथ जिला सभागार में बैठक कर इसकी जानकारी दी। सिटी एसपी ने बताया कि नववर्ष के मौके पर पुलिस प्रशासन की नजर हुड़दंगियों पर रहेगी। ऐसे में वे अपने स्तर पर भी सुनिश्चित करें कि लोग उनके प्रतिष्ठान परिसर में अनावश्यक भीड़ नहीं लगायें। किसी भी तरह का हंगामा नहीं हो। जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों की नजर शहर की हर गतिविधि पर होगी। ऐसे में लोग दूसरों की सुरक्षा एवं निजता का ध्यान रखते हुए नववर्ष के आगमन पर खुशिया मनायें।

धालभूम एसडीओ ने कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर सभी उपस्थित सदस्यों को अपने प्रतिष्ठान में लॉग बुक मेंटेन करने, सोशल डिस्टेंसिग के पालन के लिए क्षमता के 50 फीसदी लोगों को आने की अनुमति और अनिवार्य रूप से हैंडवॉश, सेनिटाइजर एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग किया जाना अनिवार्य होगा। रजिस्टर मेंटेन करना अनिवार्य होगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्तियों का नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज हो। नव वर्ष का उल्लास कोरोना संक्रमण से बचाव को देखते हुए मनायें। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में वैक्सीनेशन शुरू होने तक सभी सुरक्षात्मक उपाय अपनाते रहें। गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध डीएम एक्ट एवं आईपीसी की धाराओं में सुसंगत कार्रवाई की जाएगी।

एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि रात 10 बजे के बाद लाउड म्यूजिक बजाने की मनाही है। ऐसे में सभी लोगों से अपील है कि विधि व्यवस्था के सफल संधारण में जिला प्रशासन का सहयोग करें। दूसरों को उनके व्यवहार से कोई असुविधा ना हो, इसे देखते हुए नववर्ष का आगमन हर्षोल्लास से मनायें । उन्होने बताया कि अधिकतम 200 लोग किसी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि उपस्थित लोगों की संख्या कम्युनिटी हॉल/होटल की क्षमता के 50 फीसदी ही होनी चाहिए।