शिक्षकों को मिलेगी OTP आधारित Geo-fenced उपस्थिति की सुविधा

झारखंड
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रांची! झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभागीय सचिव उमा शंकर सिंह ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को इस संबंध में औपचारिक पत्र भेजा गया है।

पत्र के अनुसार, राज्य के सभी स्कूलों में ‘ई-विद्यावाहिनी’ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। हालांकि, कई शिक्षकों द्वारा मेडिकल कारणों (उंगलियों के निशान काम नहीं करने) से बायोमेट्रिक हाजिरी दर्ज ना होने से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। इसके समाधान के लिए विभाग ने OTP आधारित Geo-fenced उपस्थिति प्रणाली की सुविधा प्रदान की है। इसके लिए चरणबद्ध प्रक्रिया का पालन करना होगा।

प्रथम प्रयास के तहत डीईओ/डीएसई की उपस्थिति में सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामर या MIS प्रभारी द्वारा पुनः बायोमेट्रिक पंजीकरण का प्रयास किया जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट और राज्य स्तरीय जांच में यदि बायोमेट्रिक पंजीकरण फिर भी नहीं होता, तो जिला चिकित्सा पदाधिकारी या सरकारी डॉक्टर द्वारा जारी फिंगरप्रिंट ना काम करने का मेडिकल प्रमाणपत्र संलग्न कर, अनुशंसा के साथ मामला राज्य कार्यालय को भेजा जाएगा। 

राज्य स्तर पर जांच के बाद राज्य परियोजना निदेशक के अनुमोदन से OTP आधारित Geo-fenced उपस्थिति की सुविधा स्वीकृत की जाएगी। ई-विद्यावाहिनी पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP दर्ज करते समय शिक्षक/कर्मी की लोकेशन कैप्चर की जाएगी। विद्यालय परिसर से बाहर रहने पर यह उपस्थिति मान्य नहीं होगी। 

पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि JCERT, DIET, BRC, जिला कार्यालय या निदेशालय आदि में प्रतिनियोजित शिक्षकों की ई-विद्यावाहिनी में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था की गई है। DEO अपने लॉगिन से प्रतिनियोजित कार्यालयों की जानकारी अपडेट करेंगे।

छूटे हुए कार्यालयों की सूची राज्य कार्यालय को भेजी जाएगी, ताकि उन्हें पोर्टल से जोड़ा जा सके। DIET, BRC, और जिला कार्यालयों के लिए ‘समग्र शिक्षा’ के मैनेजमेंट हेड से बायोमेट्रिक स्कैनिंग डिवाइस खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

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