गढ़वा में मिठाई दुकानों का निरीक्षण, मिला 100 किलो खराब रसगुल्ला

झारखंड
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विश्वजीत कुमार रंजन

गढ़वा। आगामी दशहरा, दीपावली समेत अन्य त्योहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को लेकर शनिवार को बिशुनपुरा में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा के निर्देश पर अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. आरएस सिंह एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी-3 किरण हेमब्रम के नेतृत्व में जांच अभियान चलाया गया।

अधिकारियों ने गांधी चौक स्थित न्यू शुभम स्वीट्स एंड फास्ट फूड, सत्यम ड्राई फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक एवं मिष्ठान भंडार, कुंज फास्ट फूड, अमित स्वीट्स, चंद्रवंशी भोजनालय और चौरसिया फास्ट फूड समेत कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, साफ-सफाई, खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच की गयी।

न्यू शुभम स्वीट्स में मिली गंदगी

न्यू शुभम स्वीट्स के निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई में कमी पायी गयी। फ्रीजर में बासी कच्चा समोसा भी मिला। जांच में प्रतिष्ठान का संचालन बिना खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के किये जाने की बात सामने आयी।

अमित स्वीट्स में मिला खराब रसगुल्ला

अमित स्वीट्स की जांच के दौरान करीब 100 किलोग्राम खराब रसगुल्ला पाया गया। अधिकारियों के निर्देश पर खराब मिठाई को तत्काल नष्ट कराया गया। जांच के दौरान मिठाई का सिरा साफ करने के लिए राजेंद्र ब्रांड के हाइड्रो का इस्तेमाल किये जाने की बात भी सामने आयी।

अधिकारियों के अनुसार उक्त पदार्थ का इस्तेमाल औद्योगिक उपयोग के लिए ही मान्य है। मामले में अभिहित अधिकारी ने प्रतिष्ठान पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह प्रतिष्ठान भी बिना खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के संचालित पाया गया।

लाइसेंस के साथ कारोबार करें

निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारियों को बिना खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के कारोबार नहीं करने का निर्देश दिया गया। जिन प्रतिष्ठानों के पास लाइसेंस है, उन्हें उसे प्रतिष्ठान में प्रदर्शित करने को कहा गया। अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने, प्रतिष्ठान में साफ-सफाई रखने, मिठाइयों को ढककर रखने तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने की हिदायत दी।

सख्‍त कार्रवाई करने की चेतावनी

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आगामी निरीक्षण में बिना खाद्य सुरक्षा लाइसेंस या नियमों का उल्लंघन करते हुए कारोबार करते पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौके पर खाद्य सुरक्षा विभाग के कर्मी संतोष कुमार समेत अन्य कर्मी उपस्थित थे।

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