
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। अदालत में दायर याचिकाओं में CEC पर आयोग में बिना अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के एकतरफा फैसले लेने के गंभीर आरोप लगाए गए थे।
प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और केंद्रीय कानून मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक निकाय द्वारा लिए गए फैसलों को प्रथम दृष्टया वैध माना जाता है।
पीठ ने कहा कि महज मीडिया रिपोर्ट्स या खबरों के आधार पर ऐसे कड़े अंतरिम आदेश पारित नहीं किए जा सकते। CJI सूर्यकांत की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सर्वसम्मति या बहुमत से निर्णय ले।
कोर्ट ने कहा, “यदि नोटिस का जवाब आने के बाद यह साबित होता है कि कुछ निर्णय बिना सर्वसम्मति के एकतरफा लिए गए थे, तो शीर्ष अदालत उन फैसलों को वापस ले लेगी।”
निर्वाचन आयोग पहले ही यह रुख साफ कर चुका है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े सभी फैसले सर्वसम्मति (unanimously) से लिए गए थे।
यह याचिका SIR प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं की उस श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें CEC ज्ञानेश कुमार पर प्रक्रियात्मक उल्लंघन और बिना सहमति के कार्य करने के आरोप लगाए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट अब आयोग के आधिकारिक जवाब के बाद मामले की आगे सुनवाई करेगा।
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