रेलवे पास धारकों को राजधानी, दुरंतो और शताब्दी ट्रेनों की उच्च श्रेणी में यात्रा की मिली अनुमति

झारखंड
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धनबाद। रेलवे बोर्ड ने रेलवे कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और विधवा पास धारकों को एक बड़ी राहत दी है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नए स्पष्टीकरण के अनुसार, अब पास धारक किराए के अंतर का भुगतान करके राजधानी, दुरंतो और शताब्दी एक्सप्रेस की उच्च श्रेणी में भी यात्रा कर सकेंगे।

आदेश के मुताबिक प्रिविलेज पास (PP), पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लिमेंट्री पास (PRCP) और विडो पास (WP) धारक अपने निर्धारित दर्जे से उच्च श्रेणी में लागू किराए का अंतर देकर प्रीमियम ट्रेनों में यात्रा करने के पात्र होंगे।

रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया कि ‘रेलवे सर्वेंट्स (पास) रूल्स 1986’ के अनुसार मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में किराए का अंतर देकर उच्च श्रेणी में यात्रा की जो सुविधा थी, उसमें प्रीमियम ट्रेनों पर कोई रोक नहीं थी। अब इसे राजधानी, दुरंतो और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों पर भी स्पष्ट रूप से लागू कर दिया गया है।

रेलवे बोर्ड ने ‘क्रिस’ को निर्देश दिए हैं कि वह अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) और एचआरएमएस (HRMS) के ई-पास मॉड्यूल में तुरंत आवश्यक बदलाव करे। यह आदेश रेलवे बोर्ड के वाणिज्यिक और वित्त निदेशालयों की सहमति के बाद 30 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया है।

ईसीआरकेयू के महामंत्री एसएनपी श्रीवास्तव का दावा है कि ऑनलाइन बुकिंग के कारण इस सुविधा पर लगी रोक को एआईआरएफ के प्रयासों से हटाया गया है। फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा के निरंतर प्रयासों के बाद रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किया है।

ईसीआरकेयू के जोनल सेक्रेटरी ओपी शर्मा और धनबाद मंडल मीडिया प्रभारी एनके खवास ने विश्वास जताया है कि रेलकर्मियों के लिए अलग से पर्याप्त संख्या में कन्फर्म बर्थ कोटा निर्धारित कराने की मांग को भी रेलवे बोर्ड से स्वीकृत कराया जाएगा।

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