ममता वाहन सेवा के एवज में मांगा था पैसा, इकरारनामा तत्काल प्रभाव से निरस्त

झारखंड सेहत
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मेदिनीनगर। ममता वाहन सेवा के माध्यम से लाभार्थियों को निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके बावजूद पैसे की मांग किए जाने की शिकायत जिला प्रशासन को मिली थी। इसे जिला प्रशास ने गंभीरता से लिया है।

उपेन्द्र कुमार ठाकुर ने इस बाबत 13 अगस्त, 2026 को आवेदन सौंपा था। इसमें बताया गया कि उनकी पत्नी श्रीमती बुलबुल ठाकुर को सदर अस्पताल, पलामू में ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। इसके बरइ घर जाने के लिए ममता वाहन उपलब्ध कराने के लिए कॉल सेंटर में अनुरोध किया था।

आवेदन के अनुसार, कॉल सेंटर ऑपरेटर सतीश कुमार द्वारा मरीज को घर पहुंचाने के लिए ₹2,000 जमा करने की बात कही गई। राशि लेने के लिए ममता वाहन संख्या जेउव03जी1235 के संचालक-सह-चालक विशाल कुमार को मुस्तैद  किया गया।

शिकायत के अनुसार, इसके बाद विशाल कुमार द्वारा शिकायतकर्ता से उनके मोबाइल नंबर पर बातचीत की गई और ₹1,700 जमा करने की बात कही गई। इस संबंध में बातचीत की ऑडियो क्लिप भी उपलब्ध कराई गई है।

प्रशासन का कहना है कि ममता वाहन सरकार की एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है, जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है। निःशुल्क सेवा के एवज में राशि की मांग करना योजना के उद्देश्य एवं निर्धारित प्रावधानों के विपरीत है। सरकारी जनकल्याणकारी कार्यक्रम की छवि को प्रभावित करता है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए ममता वाहन संख्या जेएच3जी1235 के संचालक-सह-चालक विशाल कुमार के साथ किया गया इकरारनामा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। साथ ही, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर को निर्देश दिया गया है कि उक्त वाहन के संचालक को काली सूची में डालने की प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण कर आवश्यक अनुमोदन सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ममता वाहन सेवा लाभार्थियों के लिए निःशुल्क है। इस सेवा के एवज में किसी भी प्रकार की राशि की मांग अथवा वसूली स्वीकार्य नहीं है। ऐसे मामलों में शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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