नई दिल्ली। देशभर में वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण के दौरान बड़ा खुलासा सामने आया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, UMEED पोर्टल पर लगभग 7.96 लाख वक्फ संपत्तियां अपलोड की गई। प्रविष्टियां सत्यापन प्रक्रिया के दौरान हजारों प्रतिष्टियां रिजेक्ट कर दी गई हैं।

जानकारी के अनुसार प्रविष्टियों में से करीब 88,500 (लगभग 11%) खारिज कर दी गई है। इन प्रविष्टियों को खारिज किए जाने की वजह भूमि अभिलेख (Land Records) और अपलोड किए गए विवरण में मेल नहीं होना है।
इन प्रविष्टियों में आवश्यक दस्तावेज अधूरे हैं। पुराने रिकॉर्ड या ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है। सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियां और रिकॉर्ड संबंधी त्रुटियां हैं।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, डिजिटलीकरण का उद्देश्य देशभर की वक्फ संपत्तियों का सटीक, पारदर्शी और प्रमाणित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है। इसी कारण प्रत्येक प्रविष्टि का संबंधित राजस्व रिकॉर्ड, स्वामित्व संबंधी दस्तावेज और अन्य प्रमाणों से मिलान किया जा रहा है। जिन मामलों में रिकॉर्ड सही नहीं पाए गए, उन्हें फिलहाल स्वीकार नहीं किया गया।
ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रविष्टि का अस्वीकृत होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि संबंधित संपत्ति अवैध है या उस पर किसी का अधिकार समाप्त हो गया है। इसका अर्थ केवल इतना है कि उपलब्ध दस्तावेज या विवरण निर्धारित सत्यापन मानकों पर खरे नहीं उतरे।
संबंधित वक्फ बोर्ड या संस्थाएं आवश्यक दस्तावेज और संशोधित जानकारी प्रस्तुत कर पुनः सत्यापन का अनुरोध कर सकती हैं। यह प्रक्रिया वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को अधिक विश्वसनीय बनाने और भविष्य में स्वामित्व और प्रबंधन से जुड़े विवादों को कम करने के उद्देश्य से की जा रही है।
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