
लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्तर प्रदेश के एक मदरसा शिक्षक मौलाना शमसुल हुदा खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उनकी ₹53.46 लाख की अचल संपत्ति अटैच कर ली है।
ईडी की जांच में सामने आया कि मौलाना शमसुल हुदा खान उत्तर प्रदेश के एक सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे।
वर्ष 2013 में उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता हासिल कर ली थी। भारतीय नियमों के अनुसार, विदेशी नागरिकता लेते ही सरकारी सेवा और उससे मिलने वाले लाभ स्वतः ही समाप्त या अवैध हो जाते हैं।
ब्रिटिश नागरिक बनने के बाद भी मौलाना ने अपनी नागरिकता की बात छिपाई और यूपी सरकार से लगातार वेतन, पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ लेते रहे।
ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत यह कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी और अवैध रूप से अर्जित धन से बनाई गई ₹53.46 लाख मूल्य की संपत्ति को जब्त कर लिया है।
जांच एजेंसी का कहना है कि यह सरकारी धन के गबन और नियमों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के बावजूद भारतीय राज्य सरकार के खजाने से वित्तीय लाभ उठाना धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। ईडी इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
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