Jharkhand : वेतन मद में अवैध निकासी पर मुख्‍य सचिव सख्‍त, दिए ये निर्देश

झारखंड
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रांची। झारखंड के विभिन्न जिलों के विभिन्न कार्यालयों में वेतन मद में कोषागार के माध्यम से अवैध निकासी का मामला प्रकाश में आया है। इसके लेकर मुख्‍य सचिव अविनाश कुमार ने अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी उपायुक्तों को 28 अप्रैल, 2026 को पत्र लिखा है। इसमें कई निर्देश भी दिए हैं।

मुख्‍य सचिव ने पत्र में लिखा है कि झारखंड के विभिन्न जिलों के विभिन्न कार्यालयों में वेतन मद में कोषागार के माध्यम से अवैध निकासी की गंभीर अनियमिताएं प्रकाश में आई है। इसमें कर्मचारी विवरण में छेड़छाड, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निकासी एवं राशि का अन्य खातों में अंतरण किया जाना पाया गया है।

पत्र में कहा गया है कि एक ही कार्यालय में दीर्घकालीन पदस्थापन की समीक्षा की जाए। उक्त प्रकरण की रोकथाम एवं प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय कार्यों से जुड़े हुए वरीय लेखा सहायक, लेखा सहायक, लेखा अधीक्षक, लेखापाल, विपत्र लिपिक का पदस्थापन अवधि 3 वर्ष से अधिक होने पर उनका स्थानांतरण अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

साथ ही, संविदा और एकमुश्त मानदेय के आधार पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों को वित्तीय कार्यों से दूर रखा जाय। उपरोक्त के अनुपालन की स्थिति से संबंधित एक विस्तृत प्रतिवेदन 30 मई, 2026 तक अनिवार्य रूप से वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

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