मुंबई की पूर्व मेयर विशाखा राउत कॉरपोरेटर पद से अयोग्य घोषित, जानें वजह

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महाराष्‍ट्र। मुंबई की पूर्व मेयर और शिवसेना (UBT) की वरिष्ठ नेता विशाखा राउत को कॉरपोरेटर पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने सोमवार को उनकी अयोग्यता की औपचारिक घोषणा की। इसके तहत श्रीमती राउत को अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य ठहरा दिया गया है।

यह है पूरा मामला

वार्ड 191 (शिवाजी पार्क व दादर वेस्ट) : यह सीट OBC महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थी। 2026 के BMC चुनावों में विशाखा राउत ने शिवसेना (शिंदे गुट) के पूर्व विधायक सदा सरवणकर की बेटी प्रिया सरवणकर गुरव को 197 वोटों से हराया था।

जाति प्रमाण पत्र रद्द : प्रिया सरवणकर की शिकायत पर पालघर जिला जाति स्क्रूटनी समिति ने श्रीमती राउत का OBC सर्टिफिकेट अमान्य कर दिया। जांच में पाया गया कि जिस अधिकारी ने यह प्रमाण पत्र जारी किया था, उसके पास इसका अधिकार ही नहीं था।

कानूनी कार्रवाई : मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 16(1C)(a) के तहत जाति प्रमाण पत्र अवैध घोषित होने की तिथि (20 अगस्त, 2026) से ही सदस्यता समाप्त मानी जाती है। महाराष्ट्र नगर विकास विभाग ने उन्हें 6 साल के लिए अयोग्य घोषित करने का आदेश जारी किया।

हाईकोर्ट से भी झटका

विशाखा राउत ने अयोग्यता के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

अयोग्यता पर प्रतिक्रिया देते हुए विशाखा राउत ने इसे “राजनीतिक बदले की भावना” बताया। उन्होंने प्रशासन की तत्परता पर सवाल उठाते हुए कहा, “एक कहावत है—’BMC का काम यानी छह महीने का इंतजार।’ लेकिन मेरे मामले में BMC कमिश्नर ने असाधारण तेजी दिखाई।”

बड़ा झटका माना जा रहा

इस फैसले के बाद प्रिया सरवणकर गुरव के लिए दादर के इस हाई-प्रोफाइल वार्ड 191 से दावा ठोकने का रास्ता साफ हो गया है। BMC चुनावों में 65 सीटें जीतने वाली शिवसेना (UBT) के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

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