नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम और उनके निजी सचिव संजीव लाल को ज़मानत दे दी है। दोनों लाल भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल पहुंच गए थे।
झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और उनके निजी सचिव संजीव लाल भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल पहुंच गए थे। यह मामला मई 2024 में तब सुर्खियों में आया, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रांची में छापेमारी के दौरान ₹35 करोड़ से अधिक नकदी बरामद की।
ईडी ने सबसे पहले संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया। एजेंसी को एक फ्लैट से भारी मात्रा में नकदी मिली, जिसे संजीव लाल के घरेलू सहायक से जुड़ा बताया गया। इसके बाद पूछताछ और दस्तावेजों के आधार पर तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम पर भी शिकंजा कसा गया।
जांच एजेंसी के अनुसार, ग्रामीण विकास विभाग में ठेके दिलाने के बदले कमीशन लेने का संगठित नेटवर्क चल रहा था। ईडी ने अदालत में दावा किया कि विभाग में दिए जाने वाले टेंडरों पर तय प्रतिशत का “कट” लिया जाता था। उसका हिस्सा मंत्री तक पहुंचता था।
15 मई 2024 को ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया। बाद में विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें छह दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। अदालत में ईडी ने कहा कि मनी ट्रेल और भ्रष्टाचार के नेटवर्क को समझने के लिए पूछताछ जरूरी है।
इसके बाद आलमगीर आलम को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। झारखंड हाई कोर्ट ने बाद में उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी।
ईडी की बाद की चार्जशीटों में दावा किया गया कि लगभग ₹3,000 करोड़ से अधिक के टेंडरों में भ्रष्टाचार हुआ। करोड़ों रुपये की अवैध कमाई की गई। एजेंसी ने कई इंजीनियरों और अधिकारियों को भी आरोपी बनाया है।
यह मामला राज्य के कुछ सरकारी विभागों में ठेकेदारों को टेंडर देने के बदले कमीशन के रूप में कथित तौर पर रिश्वत लेने से जुड़ा है।
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